Sunday, August 3, 2025
कोरबा न्यूज़

वाहन स्वामी को भेजा गया सिविल कारागार

कोरबा/ आकाशवाणी.इन

कटघोरा तहसील में अपर दुर्घटना दावा अधिनियम के समक्ष आवेदिका गंगा देवी यादव के द्वारा अपने पति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में मोटर सायकल चालक के पास दुर्घटना तिथि को लाइसेंस नहीं था। जिसमे बीमा कंपनी की शर्तो का उल्लंघन हुआ है. इसलिए बीमा कंपनी के ऊपर उक्त क्षतिपूर्ति को देने का दायित्व नहीं है। परन्तु मृतक के परिवार को भी क्षतिपूर्ति मिल जाए इसलिए पहले बीमा कंपनी को रकम जमा करने हेतु आदेशित किया गया। बाद में बीमा कंपनी को यह रकम वाहन स्वामी से वसूल करने का अधिकार दिया गया। बीमा कंपनी के द्वारा अधिनियम कटघोरा के समक्ष 644038/- रकम जमा की गयी बाद में बीमा कंपनी ने उक्त रकम को वाहन स्वामी से वसूलने हेतु प्रकरण न्यायालय में लगाया गया। वाहन स्वामी के द्वारा उक्त रकम को देने में असमर्थता जाहिर करने पर उसे सिविल कारागार भेजा गया है.