पत्नी के कातिल को उम्रकैद की सजा
कोरबा/ आकाशवाणी.इन
जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने के कथित आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है की कथित आरोपी ने पहले तो अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या की। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए उसके शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। इसके बाद खुद ही गांव में आकर कहने लगा कि पत्नी की डूबकर मौत हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने शव को बरामद करके जांच की तो सारा मामला उजागर हो गया। यह वारदात लेमरू थाना क्षेत्र में घटित बताई जा रही है। जहां के गांव बगबुड़ा में वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी को ये शक था कि उसके पति के किसी और महिला के साथ संबंध है। 14 मार्च 2020 की रात दोनों ने शराब पी। नशे में पत्नी ने संदेह करते हुए पाती को उसी महिला के साथ ही रहने की बात कह दी। अगले दिन 15 मार्च को सुबह लगभग 11 बजे पत्नी ने पति को लकड़ी काटने जंगल चलने को कहा। लकड़ी काटने दोनों बांगो डैम के पनियोबहार डुबान के किनारे पहुंचे.
बताया गया कि अवैध संबंध की बात को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। तब पति ने गुस्से में आकर टंगिया से पत्नी की हत्या कर दी, मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजन अधिकारी रोहित राजवाड़े ने बताया कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने शव को साड़ी में बांधकर तालाब में फेंक दिया था। फिर खुद ही उसके डूब जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस की जाँच में वह ज्यादा देर तक अपना झूठ नहीं छुपा पाया। जांच में उसने खुद हत्या करने की बात कबूल की। जिसके बयान के आधार पर उक्त कथित आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302, 201 के तहत कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया। न्यायाधीश डी.एल. कटकवार की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
