Friday, June 27, 2025
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KORBA : श्वेता हॉस्पिटल ने किया नर्सिंग होम एक्ट का उलंघन, 20 हजार रुपये जुर्माना सहित 15 दिनों तक चिकित्सकीय सेवाएं नही कर पाएंगे संचालित

आकाशवाणी.इन

कोरबा, 27 जून 2025/ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा श्वेता हॉस्पिटल का अनुज्ञा पत्र 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार, श्वेता हॉस्पिटल का निरीक्षण 24 जून 2025 को किया गया था, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। अस्पताल को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अस्पताल का जवाब असंतोषजनक पाया गया.

इसलिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा अस्पताल का अनुज्ञा पत्र 1 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, अस्पताल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। निलंबन अवधि में अस्पताल में किसी प्रकार की चिकित्सकीय सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है.