Friday, June 27, 2025
CHATTISGARH

“NKH” न्यू कोरबा हॉस्पिटल ने नर्सिंग होम एक्ट का किया उलंघन, 20 हजार रुपये जुर्माना से किया गया दंडित

आकाशवाणी.इन

कोरबा, 27 जून 2025/ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा निजी अस्पताल न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के नियम 12 के तहत लगाया गया है.

जारी किए गए पत्र मे बताया गया है कि निजी अस्पताल का निरीक्षण 24 जून 2025 को किया गया था, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। अस्पताल को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अस्पताल का जवाब असंतोषजनक पाया गया.

इसलिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा अस्पताल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं के कारण यह कार्रवाई की गई है। अस्पताल को भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को दूर करने का निर्देश दिया गया है.