अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर होगी कार्यवाही
कोरबा/ आकाशवाणी.इन
रेत मिट्टी का अवैध परिवहन में लगे ट्रैक्टर चालक ने बुधवार की सुबह दादा और उनके तीन वर्षीय पोते को अपनी चपेट में ले लिया, घटना में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना से लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. सुबह से शाम तक चले चक्काजाम में भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने भी अपना समर्थन देते हुए मुख्यमार्ग पर चक्काजाम में बैठ गए. और अवैध खनन परिवहन पर रोक लगाने की मांग करने लगे इस पर खनिज विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि जिला अंतर्गत स्वीकृत मुख्य खनिज एवं रेत खदानें जो कि वैद्य रूप से संचालित है के अलावा अन्य स्थानों से किसी भी व्यक्ति/संस्थानों द्वारा खनिजों का किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण किये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा-21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 अन्तर्गत नियम- 71 एवं छ.ग. खनिज खनन (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम- 2009 के नियम- 3 के तहत खनिज अधिनियम/नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी.
