सिलबट्टे से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
कोरबा/ आकाशवाणी.इन
बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत लालघाट में सिलबट्टे से पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
कोरबा शहर के बालको नगर थाना क्षेत्र के निवासी पर 3 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी की हत्या कर देने का आरोप लगा था। आरोप के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद, कुछ समय तक आरोपी जमानत पर बाहर भी रहा। अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी कौशल प्रसाद श्रीवास ने जानकारी देते हुए बताया कि “कोर्ट में 14 गवाहों से बयान लिए गए। मामला 2 साल तक चला, जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि वासुदेव ने सिलबट्टे से अपनी पत्नी के सीने पर वार किया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। हत्या का आरोप प्रमाणित होने पर कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संघपुष्पा भलपहरी की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 1000 का जुर्माना भी लगाया है.
कौशल प्रसाद श्रीवास ने आगे बताया कि “लगभग 2 साल पहले 3 फरवरी 2020 को मृतका को जिला अस्पताल कोरबा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। मामला दर्ज कर कोरबा पुलिस मामले की जांच कर रही थी। सीने की पसली भी टूटी हुई मिली थी। पुलिस की जांच के दौरान मृतिका के पति से पूछताछ की। उसके बार-बार बयान बदलने पर पुलिस को उस पर शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पत्नी शांति बाई के साथ मारपीट करना स्वीकार किया.
