Sunday, August 3, 2025
Administrationकोरबा न्यूज़

KORBA : सोनालिया पुल व रेलवे फाटक के पास नियम के तहत किया जा रहा है आरयूबी का निर्माण

आकाशवाणी.इन

सोनालिया पुल के पास बनने वाले अंडर ब्रिज में डीएमएफ से 80 करोड रूपए का नियम विरूद्ध आबंटन करने संबंधी शिकायत दैनिक समाचार पत्रों में हुए प्रकाशन का खंडन

कोरबा/ ननकीराम कंवर, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा “सोनालिया पुल के पास बनने वाले अंडर ब्रिज में डीएमएफ से 80 करोड रूपए का नियम विरूद्ध आबंटन करने संबंधी शिकायत दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है। उक्त सम्बंध में परियोजना समन्वयक जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा ने बताया की सोनालिया पुल तथा रेल्वे फाटक के पास मार्ग में हेवी ट्रेफिक की नियमित समस्या के कारण क्षेत्र की आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर सोनालिया ज्वेलर्स के पास आर. यू.बी. का निर्माण स्वीकृत किए जाने की मांग की गयी थी। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित छ.ग. जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 22 ( 3 ) (क) अनुसार सेक्टर भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़को, पुलों, रेलमार्गों, जलमार्गों, विमान पत्तनों, औद्योगिक पार्कों/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने का नियम है.

उक्त नियमानुसार ही शासी परिषद की बैठक दिनांक 02 फरवरी 2024 में अनुमोदन उपरांत सेक्टर भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत चांपा – गेवरा रेल लाईन के लेवल क्रासिंग सीजी 28 में सुनालिया ज्वेलर्स के पास आर. यू.बी. का निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 30,96,89,000/- स्वीकृत किया गया है, न कि 80 करोड़, उक्त राशि में से 15,48,44,500/- जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा तथा राशि 15,48,44,500/- रेल्वे विभाग (दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे) के द्वारा वहन किया जायेगा.