KORBA: देखिए वीडियो 👉 कलेक्टर के प्रतिबंधित आदेश का शिक्षा के मंदिर “सीपेट” में उड़ाया गया मखौल
आकाशवाणी.इन
कलेक्टर अजीत वसंत ने परीक्षा को देखते हुए 24 फरवरी से 31 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है, जिस दिन से कलेक्टर ने लाउड स्पीकर बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाया उसी दिन 24 फरवरी की शाम 5 से रात्रि 10:30 बजे आदेश का मखौल डीजे बजाकर नाचते गाते धूम मचाते अलाउंसमेंट करते उड़ाया गया. डीजे साउंड की आवाज आसपास बस्तियों सहित cseb कॉलोनी तक पहुंच रही थी जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी. कलेक्टर के इस आदेश का मखौल किसी और ने नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर “सीपेट” में शिक्षकों और छात्रों ने फेयरवेल पार्टी मनाकर उड़ाया.
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। अटल बिहारी वाजपेई यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षा भी शुरू होगी. जिलाधीश के आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति या शासकीय कार्य के लिए ही लाउडस्पीकर के उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.
क्या! शिक्षा के मंदिर में डीजे साउंड बजाकर फेयरवेल पार्टी मनाना कोई विशेष परिस्थिति या शासकीय कार्य प्रतीत होता है?
