अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग्स पर निगम की व्यापक कार्यवाही
आकाशवाणी.इन
निगम के सभी जोनान्तर्गत सड़कों ,सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहो पर लगे अवैध होर्डिंग्स को निगम द्वारा हटाया जा रहा
कोरबा 10 जनवरी 2025 .कलेक्टर एवं निगम प्रशासक अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं निगम आयुक्त आशुतोष पांडे के दिशा निर्देशन में शहर में बॉस बल्ली आदि के माध्यम से लगाए गए अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स पर निगम द्वारा व्यापक कार्रवाई करते हुए सभी जोनान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों.चौक चौराहो .सड़कों आदि पर लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है.
यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों ,मुख्य मार्गो.संपर्क सड़कों व चौक-चौराहों पर बॉस बल्ली लगाकर एवं विद्युत पोल पर बिना अनुमति एवं अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं.जो कि एक ओर जहां नियमों का उल्लंघन होता है.अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स को बढ़ावा मिलता है.वहीं दूसरी ओर सड़कों पर आवागमन करने वाले आम नागरिकों.वाहन चालकों को असुविधा का सामना भी करना पड़ता है.
अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स लगाना छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधिया 2012 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देना एवं होर्डिंग्स का अवैध प्रदर्शन.अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध है तथा जो धारा 434 के निबंधन में दंडनीय है.इस प्रकार का कृत्य या कृत्य करते हुए पाए जाने पर अवैध विज्ञापन कर्ता के विरुद्ध प्रावधान अनुरूप अर्थ दंड सहित संबंधित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी किए जाने का प्रावधान है.निगम द्वारा इन अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स को हटाने की व्यापक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है.इसी कड़ी में आज कोरबा.टीपी नगर.कोसाबाडी, पंडित रविशंकर शुक्ला नगर.बालको.दर्री आदि सभी जोनांतर्गत निगम ने कार्यवाही करते हुए सड़कों, चौक चौराहो.सार्वजनिक स्थलों सहित अन्य स्थान पर अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग्स.फ्लेक्स .बैनर, पोस्टर को हटाकर उन्हें जप्त कर लिया .
न लगाए अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग
आयुक्त आशुतोष पांडे ने अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने वालों से कहा है कि सार्वजनिक स्थलों.चौक चौराहो.मुख्य मार्गो.सड़कों तथा अन्य स्थलों पर बिना अनुमति विज्ञापन होर्डिंग्स, फ्लेक्स.बैनर.पोस्टर आदि न लगाए.उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स लगाना छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं .पंजीयन एवं विनियमन.उपविधियां 2012 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देना एवं होर्डिंग का अवैध प्रदर्शन अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध है तथा जो धारा 434 के निबंधनो में दंडनीय है. उन्होंने कहा है कि इससे एक ओर जहां नियमों का उल्लंघन होता है.वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों व सड़कों पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं दुर्घटना आदि की संभावना बनी रहती है.साथ ही शहर की व्यवस्था भी प्रभावित होती है.अतः अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स न लगाए.तथा कार्यवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें.
