Sunday, June 15, 2025
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पर्यावरण विभाग ने कहा : नही सुधरा NTPC प्रबंधन, डेढ़ लाख रुपए जुर्माने के साथ तीन दिन तक राखड परिवहन बंद रखने का आदेश जारी…

आकाशवाणी.इन

पर्यावरण की नियम और निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए धनरास डेम से राखड़ परिवहन कर रहे NTPC प्रबंधन को विभाग ने जोर का झटका धीरे से देते हुए जुर्माना के साथ ही तीन दिन तक राख परिवहन को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है अत्यंत ही आपत्तिजनक है कि बार बार निर्देशित किये जाने के बाद भी राखड परिवहन में NTPC प्रबंधन ने निरंतर लापरवाही बरती है.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2024 को तहसीलदार दर्री एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, दर्री के संयुक्त टीम द्वारा धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) के भारी वाहन ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक CG 04 PQ 2858, CG 10 BT 9850, CG 10 BR 1720 एवं CG 04 NR 7817 है, उचित ढंग से तारपोलिन से ढका हुआ नहीं पाया गया। वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि राख का परिवहन मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा, जिला-कोरबा के धनरास राखड़गांव से किया जा रहा है। अत्यंत आपत्तिजनक है कि कई बार निर्देशित किये जाने के बाद भी राखड परिवहन में NTPC प्रबंधन ने निरंतर लापरवाही बरती है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार राख का परिवहन नहीं किये जाने के कारण 04 वाहनों पर रूपये 1500/- प्रतिटन की दर से रूपये 1,50,000/- (100 टन राखड़ हेतु) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। उक्त राशि डिमाण्ड ड्रॉफ्ट के माध्यम से जो कि MS (EC), C.G. Environment Conservation Board Raipur, एम एस, (इसी) सीजी पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के नाम से देय हो, क्षतिपूर्ति राशि जमाकर इस कार्यालय को सूचित करावें। ध्यान रहे उक्त राशि समय-सीमा में जमा नहीं कराये जाने एवं राखड़ परिवहन में लापरवाही बरतते पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मंडल बाध्य होगा एवं भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित किया जाये। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि धनरास राखड़बांध से दिनाक 18.10.2024 से 20.10.2024 तक फ्लाई ऐश परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है.